Today the Honorable President has approved the Delimitation Notification issued by the Election Commission of India for Assam.
— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) August 16, 2023
A significant milestone has been achieved in the history of Assam.
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जानें क्या होता है परिसीमन
लोकसभा और विधानसभा सीटों की सीमाओं को फिर से निर्धारित करना परिसीमन कहलाता है। इसका मकसद समान जनसंख्या वर्गों के लिए समान प्रतिनिधित्व प्रदान करना है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी भी राजनीतिक दल को लाभ न हो।
परिसीमन एक संवैधानिक प्रक्रिया है जो पूर्ववर्ती जनगणना के आंकड़ों (इस मामले में साल 2001) के आधार पर की जाती है। असम में 1976 और 2001 में संशोधन के जरिए परिसीमन की प्रक्रिया को हर बार 25 साल के लिए टाल दिया गया था। इस अवधि के दौरान पूरे देश के लिए परिसीमन चार बार किया गया है। असम परिसीमन पर चुनाव आयोग की अंतिम रिपोर्ट के अनुसार, राज्य में विधानसभा और संसदीय क्षेत्रों की संख्या क्रमशः 126 और 14 पर अपरिवर्तित रखी गई है। अपने अंतिम आदेश में, चुनाव पैनल ने एक संसदीय और 19 विधानसभा क्षेत्रों के नामकरण को संशोधित किया है।
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