


GST काउंसिल की 56वीं बैठक में 12% और 28% टैक्स स्लैब को हटाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। यह घोषणा केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की।उन्होंने कहा कि मौजूदा टैक्स स्ट्रक्चर को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए अब सिर्फ दो दरें 5% और 18% ही लागू होंगी, जो 22 सितंबर 2025 से प्रभाव में आएंगी।इस बदलाव के तहत करीब 175 आइटम्स पर टैक्स कम हो जाएगा, जिससे आम जनता को सीधी राहत मिलेगी।
कपड़े और जूते होंगे सस्ते
सूत्रों के अनुसार, 2,500 रुपए तक के कपड़ों और जूतों पर जीएसटी घटाकर 5% करने का प्रस्ताव पास हो गया है, जिससे आम उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी।
MSME और स्टार्टअप्स को तेजी से मिलेगा रजिस्ट्रेशन
माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज (MSMEs) और स्टार्टअप्स के लिए अब GST रजिस्ट्रेशन सिर्फ 3 दिन में मिलेगा, जो पहले 30 दिन लगते थे।
निर्यातकों को मिलेगा ऑटोमेटिक रिफंड
अब निर्यातकों को GST रिफंड के लिए लंबी प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा। काउंसिल ने ऑटोमेटिक रिफंड सिस्टम को मंजूरी दे दी है।
स्वास्थ्य बीमा और दवाएं होंगी सस्ती
स्वास्थ्य बीमा पर लगने वाले GST को कम करने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा जीवन रक्षक दवाओं पर भी टैक्स में कटौती की जाएगी।
ऑटोमेटिक रिटर्न फाइलिंग का प्रस्ताव
GST परिषद ने एक ऑटोमेटिक रिटर्न फाइलिंग सिस्टम लाने का प्रस्ताव रखा है, जिससे व्यापारी और व्यवसायी आसानी से रिटर्न भर सकेंगे।
लग्जरी इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर बढ़ेगा टैक्स
20 लाख रुपए से अधिक कीमत वाली लग्जरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर अब 5% की जगह 18% GST लगेगा। यह प्रस्ताव टाटा मोटर्स, महिंद्रा, टेस्ला और मर्सिडीज-बेंज जैसी कंपनियों के लिए चुनौती बन सकता है।