Bhopal: सोशल मीडिया ( Social Media) पर कई ऐसे इंफ्लुएंसर्स होते हैं, जो किसी ब्रान्ड का प्रमोशनल वीडियो या कंटेंट बनाते है। इनके फॉलोअर्स वीडियो से प्रभावित होकर उस ब्रान्ड का प्रोडक्ट खरीद लेते है। कई इन्फ्लुएंसर्स पैसे लेकर भी प्रमोशन करते है। इसी पर लगाम कसने के उद्देश्य से सरकार जल्द ही नए नियम पेश कर सकती हैं। इसके तहत उन लोगों पर 50 लाख रुपये तक का जुर्माना लगा सकती है जो प्रॉक्सी ब्रांड प्रमोशन में शामिल होते हैं।
वीडियो से होता है प्रमोशन
आपको बता दें कि जब भी कोई इंफ्लुएंसर कोई वीडियो बनाता है, तो उसमें ब्रान्ड का प्रमोशन करता है जिसके उन्हें पैसे दिये जाते है। जब भी इनके फॉलोअर्स उस वीडियो को देखते है, तो वे भी वीडियो से इंफ्लुएंस होकर उसी ब्रान्ड का प्रोडक्ट खरीद लेते है। इंफ्लुएंसर्स अपने वीडियो और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कमेंट्स के माध्यम से प्रॉक्सी पेड प्रमोशन में शामिल होते हैं और अप्रत्यक्ष रूप से अपने फॉलोवर्स को अपने विचारों के माध्यम से किसी विशेष प्रोडक्ट का उपयोग करने या इस्तेमाल करने के लिए प्रभावित करते हैं।
लगेगा 50 लाख का जुर्माना
सरकार जल्द ही ऐसे नियम लाने जा रही है, जिसके तहत उन इंफ्लुएंसर्स पर 50 लाख रुपये तक का जुर्माना लगा सकती है, जो प्रॉक्सी ब्रांड प्रमोशन में शामिल होते हैं या अपने फॉलोवर्स को इसके बारे में बताए बिना प्रचार करते हैं। इन गाइडलाइन के जारी होने के बाद, अगर ऐसे इंफ्लुएंसर्स अपने फॉलोवर्स को यह बताने में विफल रहते हैं कि वे अपने प्लेटफार्मों के माध्यम से प्रॉक्सी पेड प्रमोशन में शामिल हैं, तो उनके खिलाफ केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) में शिकायत की जा सकती है और जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके बाद उन पर 50 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
देना होगा डिस्क्लेमर
नए रिपोर्ट से पता चला है कि मंत्रालय 24 दिसंबर को सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर्स के लिए गाइडलाइन लेकर आ रहा है, जिसके तहत अगर वे किसी विशेष प्रोडक्ट या ब्रांड का प्रमोशन करते हैं, तो उन्हें इसका डिस्क्लेमर लगाना होगा और उन्हें अपने फॉलोवर्स को बताना होगा कि ऐसा करने के लिए उन्हें कंपनी या ब्रांड द्वारा भुगतान किया गया है।
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