भारत में प्रत्येक व्यक्ति जिसकी इनकम एक विशिष्ट सीमा से ऊपर है, उस व्यक्ति को इनकम टैक्स (Income Tax) का भुगतान करना अनिवार्य है। देश में फिलहाल दो तरह की टैक्स रिजीम हैं। इसमें एक पुरानी टैक्स व्यवस्था (Old Tax Regime) है और दूसरी नई टैक्स व्यवस्था (New Tax Regime) है। पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत 5 लाख रुपये की इनकम पर किसी टैक्स का भुगतान नहीं करना पड़ता है। साथ ही नई टैक्स व्यवस्था के तहत 7 लाख रुपये की इनकम पर टैक्स छूट का लाभ प्राप्त होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि देश में एक ऐसा राज्य भी है जहां के नागरिकों को कोई इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता है?
Sikkim के लोगों को नहीं देना पड़ता है Income Tax
सिक्किम (Sikkim) उस राज्य का नाम है जहां के निवासियों को इनकम टैक्स (Income Tax) नहीं देना पड़ता है। देश के उत्तरपूर्वी भाग में स्थित सिक्किम राज्य अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए देश भर और दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इस राज्य के निवासी इनकम टैक्स का भुगतान करने से मुक्त हैं। इस राज्य के 95 प्रतिशत निवासियों को 1 रुपये का भी इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता है।
जानिए क्यों नहीं देना पड़ता Income Tax
इसके पीछे कारण यह है कि जब इस राज्य का भारत संघ में मेल हुआ, तो भारत सरकार ने राज्य के निवासियों को इनकम टैक्स का भुगतान न करने का विकल्प दिया था। अनुच्छेद 371A के मुताबिक सिक्किम को एक विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है। नतीजतन, अन्य राज्यों के लोग इस राज्य में संपत्ति खरीदने में असमर्थ हैं। वहीं, इस राज्य के मूल निवासियों को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10 (26AAA)के तहत इनकम टैक्स के भुगतान से बाहर रखा गया है।
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