Business: अगर आप भी क्रिप्टोकरंसी में निवेश करते हैं तो आपको आकलन वर्ष 2023-24 में ITR फॉर्म में हुए बदलाव के बारे में जानना चाहिए। नए ITR फॉर्म (ITR Filing 2023-24) में क्रिप्टोकरंसी निवेश को लेकर एक अलग सेक्शन को जोड़ा गया है, जिसमें आय की रिपोर्टिंग के लिए एक अलग शेड्यूल होगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, वर्चुअल डिजिटल संपत्ति (VDA) के जरिए कमाई करते हैं तो आईटीआर फॉर्म के नए शेड्यूल में इसका विवरण देना होगा। इसलिए, ITR फाइल करने से पहले इसके बारे में पूरी बातें जान लें।
देना होगा पूरा ब्योरा
ITR (ITR Filing 2023-24) के नए शेड्यूल के तहत अगर किसी व्यक्ति की इनकम क्रिप्टोकरंसी में निवेश से होती है तो वर्चुअल डिजिटल एसेट कब खरीदा, कब बेचा, खरीद की लागत क्या थी और इसकी बिक्री से आपको कितना फायदा हुआ, इसकी सारी जानकारी आपको देनी होगी। वहीं, अगर वर्चुअल डिजिटल एसेट के ट्रांसफर से नुकसान हुआ है तब ऐसी स्थिति में शून्य दर्ज करना होगा।
इस सेक्शन में जोड़ा गया
VDA इनकम जैसे कि क्रिप्टोकरंसी से होने वाले इनकम को इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 2(47) में जोड़ा गया है और इसमें क्रिप्टोकरेंसी, नॉन फंजिबल एसेट और सरकार से नोटिफाई किए गए अन्य वर्चुअल डिजिटल एसेट आते हैं। VDA के लिए लाया गया नया शेड्यूल कुछ इस तरह से दिखेगा।
30 प्रतिशत दर से लगाया जाता है कर
किसी भी वर्चुअल डिजिटल संपत्ति के ट्रांसफर से होने वाली आय पर 30 प्रतिशत की दर से कर लगाया जाता है। हालांकि, अधिग्रहण की लागत को छोड़कर, ऐसी आय की गणना करते समय किसी भी व्यय या भत्ते के संबंध में कोई कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी। वहीं, वैसे लोग जिनकी वर्चुअल डिजिटल एसेट से कमाई हुई होगी वो ITR 1 और ITR 4 का उपयोग नहीं कर पाएंगे।
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