Income Tax Return: टैक्सपेयर्स कृपया ध्यान दें, दिसंबर का महीना खत्म होने में बस दो दिन बचे हैं। आपको याद दिला दें अगर आपने टैक्स से जुड़े जरूरी कामों को पूरा नहीं किया है तो इन बचे दो दिनों में मौका है वरना आपकी परेशानी बढ़ना तय है। लेट फीस के साथ आयकर रिटर्न (income tax return with late fee) भरना, संशोधित रिटर्न भरना जैसे काम करने के लिए आपके पास समय काफी कम बचा है।
1 तारीख के बाद जुर्माना राशि और बढ़ जाएगी
अगर आपने अभी तक वित्त वर्ष 2021-22 का आयकर रिटर्न फाइल नहीं किया है, तो लेट फीस के साथ शनिवार यानी 31 दिसंबर तक इसे दाखिल कर सकते हैं। अगर आपकी वार्षिक आय 5 लाख रुपये से कम है, तो आपको जुर्माने के रूप में 1 हजार रुपया भरना होगा। वहीं, अगर आपकी आय 5 लाख रुपये से ज्यादा है, तो आपको 5 हजार रुपये की लेट फीस देनी होगी। 1 तारीख के बाद जुर्माना राशि और बढ़ जाएगी।
आयकर विभाग की तरफ से नोटिस
वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न भरते करते समय अगर आपसे कोई गलती हो गई है, तो इसमें आप 31 दिसंबर तक संशोधन कर सकते हैं। आपको 31 दिसंबर तक संशोधित रिटर्न दाखिल करना होगा। अगर आप संशोधित रिटर्न भरने का काम नहीं करेंगे तो फिर गलती सुधारने का मौका नहीं मिल पाएंगा। अगर गलती में सुधार न किया गया तो संभव है आयकर विभाग की तरफ से नोटिस भी आ जाए।
शुल्क दो प्रकार से देखे जाएंगे
बिलेटेड आईटीआर फाइल करने के लिए लेट फाइलिंग फीस वित्त वर्ष 2017-18 से प्रभावी है। कानून के अनुसार, दंड/विलंब फाइलिंग शुल्क दो प्रकार से देखे जाएंगे। यदि किसी व्यक्ति ने ITR दाखिल करने की समय सीमा समाप्त होने के बाद, यानी 31 जुलाई के बाद ITR दाखिल किया है तो 5,000 रुपये का जुर्माना लागू होगा। हालांकि, अगर विलंबित ITR 1 जनवरी से 31 मार्च के बीच दाखिल किया गया है तो तब 10,000 रुपये का जुर्माना लागू हो सकता है।
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