Business: बाजार नियामक सेबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कुल 5.16 लाख रुपये का बकाया वसूलने के लिए वीडियोकॉन समूह के संस्थापक वेणुगोपाल धूत के बैंक और डीमैट खातों के साथ-साथ म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स को जब्त करने का आदेश दिया है।
इस कारण सेबी ने लिया फैसला
सेबी का यह फैसला तब आया जब वेणुगोपाल धूत अपने उपर मार्च में लगी जर्माने की रकम भरने में असफल रहे। आपको बता दें कि सेबी ने धूत पर सुप्रीम एनर्जी, क्वालिटी टेक्नो एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड और क्रेडेंशियल फाइनेंस लिमिटेड में कुछ लेनदेन के संबंध में खुलासा नहीं कर पाने के कारण जुर्माना लगाया था। सोमवार को एक अटैचमेंट नोटिस में सेबी ने कहा कि 5.16 लाख रुपये के लंबित बकाए में 5 लाख रुपये का शुरुआती जुर्माना, 15,000 रुपये का ब्याज और 1,000 रुपये की वसूली लागत शामिल है।
अब ऐसे बकाया वसूलेगी सेबी
बकाया वसूलने के लिए, सेबी ने सभी बैंकों, डिपॉजिटरी- सीडीएसएल और एनएसडीएल- और म्यूचुअल फंड से कहा कि वे धूत के खातों से किसी भी तरह के डेबिट की अनुमति न दें। हालांकि, क्रेडिट की अनुमति सेबी ने दी है। इसके अलावा, सेबी ने बैंकों को धूत द्वारा रखे गए लॉकर सहित सभी खातों को जब्त करने का निर्देश दिया है। वसूली की कार्यवाही शुरू करते हुए, सेबी ने कहा कि यह मानने के पर्याप्त कारण हैं कि धूत बैंक खातों, म्यूचुअल फंड फोलियो और डिपॉजिटरी के साथ रखे गए डीमैट खातों में प्रतिभूतियों का निपटान कर सकते हैं।
मार्च में लगा था जुर्माना
आपको बता दें कि सेबी ने मार्च में, धूत पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। सेबी को उस वक्त पता चला था कि धूत ने कंपनी द्वारा एसईपीएल को लोन देते समय सुप्रीम एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड (एसईपीएल) में वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज को अपनी रुचि (99.9 प्रतिशत शेयर) का खुलासा नहीं किया था। इसके अलावा, धूत ने सीएफएल और क्यूटीएपीएल का खुलासा भी नहीं किया था।
जांच के बाद सेबी ने दिए ये आदेश
सेबी का यह आदेश मार्च 2018 में मीडिया रिपोर्टों के बाद आईसीआईसीआई बैंक द्वारा कुछ क्रेडिट सुविधाओं के अनुदान के बदले में धूत और आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी निदेशक चंदा कोचर के बीच कुछ 'क्विड प्रो क्वो' व्यवस्था के संबंध में एक परीक्षा आयोजित करने के बाद आया है।
सेबी क्या लगाना चाहती थी पता
जांच यह पता लगाने के लिए था कि क्या धूत ने वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज द्वारा स्टॉक एक्सचेंजों को किए जाने वाले आवश्यक सबमिशन के संबंध में एलओडीआर (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) नियमों और लिस्टिंग समझौते के प्रावधानों का उल्लंघन किया है।
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