पैन को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 30 जून, 2023 है। कोई भी व्यक्ति अपने पैन को आधार से तब ही लिंक कर सकता है, जब उसकी डेमोग्राफिक्स जानकारी जैसे नाम, जन्मतिथि और लिंग दोनों दस्तावेजों में समान हो। वहीं, अगर किसी भी व्यक्ति का नाम, जन्मतिथि और लिंग में से कोई भी जानकारी पैन और आधार में अलग-अलग है तो वह व्यक्ति अपने पैन को आधार से लिंक नहीं करा सकेगा।
नाम, जन्मतिथि और लिंग अलग-अलग होने पर कैसे पैन को आधार से लिंक करें?
अगर आपकी डेमोग्राफिक डिटेल (नाम, जन्मतिथि और लिंग) अलग है तो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के जरिए आपका काम बन सकता है। ये सुविधा पैन सर्विस सेंटर्स पर उपलब्ध है, जिससे आपका पैन से आधार लिंक करना आसान हो जाएगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से इसे लेकर बताया गया कि पैन को आधार से लिंक करते समय नाम, जन्मतिथि और लिंग आदि दोनों दस्तावेजों में अलग-अलग होने के कारण फेल हो सकता है। ऐसे में उस व्यक्ति को बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन से करना होगा और कई भी व्यक्ति पैन सर्विस सेंटर पर जाकर इसे करा सकता है। इसके लिए 50 रुपये के चार्ज का भुगतान करना होगा।पैन को आधार से लिंक कराना जरूरी
बता दें, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से पैन को आधार से लिंक कराना जरूरी कर दिया गया है। इसकी आखिरी तारीख 30 जून है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करता है तो उसका निष्क्रिय हो जाएगा और बैंक में लेनदेन, इनकम टैक्स जमा करना और बैंक में खाता खोलना जैसे जरूरी काम करने में उसे मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है।Read More: Adani Group ने जारी किया डिस्क्लोजर, कहा- 'हिंडनबर्ग रिसर्च की टाइमिंग और उद्देश्य था बिलकुल गलत'
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