Business: चीन, सिंगापुर, हांगकांग, दक्षिण कोरिया, थाइलैंड और जापान से भारत आने वाले अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए खुशखबरी है। कोरोना के कम होते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार की ओर से इन देशों से आने वाले यात्रियों के लिए कोविड-19 (COVID 19) टेस्ट की अनिवार्यता खत्म कर दी है। इसके साथ ही 'एयर सुविधा' पोर्टल पर फॉर्म भरने की आवश्यकता को भी समाप्त कर दिया गया है।
13 फरवरी से लागू हुए नियम
बता दें, नए नियम 13 फरवरी से लागू हो गए हैं। इसके लिए केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय में अपने समकक्ष राजीव बंसल को लिखे पत्र में कहा कि कोविड-19 (COVID 19) मामलों में गिरावट को देखते हुए 'अंतरराष्ट्रीय आगमन के लिए दिशानिर्देश' को अपडेट कर रहा है।
2 प्रतिशत कोरोना टेस्ट का नियम रहेगा लागू
स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से कहा गया कि भारत में आने वाले सभी अंतरराष्ट्रीय यात्रियों में 2 प्रतिशत का कोरोना वायरस का टेस्ट जारी रहेगा। बता दें, विदेशी से आने वाले यात्रियों के आगमन पर फिलहाल 2 प्रतिशत तक रेमडम आधार पर कोरोना वायरस टेस्ट किया जाता है।
कम हुए कोरोना के मामले
विश्व स्वास्थ्य संगठन के कोरोना वायरस पर जारी आंकड़ों के अनुसार, पिछले 28 दिनों में पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के मामलों में 89 प्रतिशत की गिरावट आई है। वहीं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के रविवार को दी गई जानकारी के मुताबिक, भारत में 124 नए कोरोना वायरस के मामले दर्ज किए गए हैं, इसके साथ सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 1,843 हो गई है।
कोरोना के बढ़ते मामलों देखकर बनाए थे नियम
नए साल के मौके पर पूर्वी एशिया में कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण केंद्र सरकार ने कदम उठाते हुए 1 जनवरी 2023 से चीन, हांगकांग, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और थाईलैंड से आने वाले यात्रियों के लिए RT-PCR टेस्ट अनिवार्य कर दिया था। साथ ही 'एयर सुविधा' पोर्टल पर यात्रा से जुड़ी जानकारी भरने को कहा था।
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