अगर आपका डीमैट अकाउंट है तो आपको 30 जून तक KYC करनी होगी। KYC अगर नहीं होती है तो डीमैट अकाउंट बंद हो जाएगा। इससे आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड नहीं कर पाएंगे।
KYC नहीं होती है तो डीमैट अकाउंट डिएक्टिवेट कर दिया जाएगा
SEBI ने नया ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट खुलवाने के नियमों में कुछ बदलाव किया है। इसके मुताबिक अगर आपका डीमैट अकाउंट है तो आपको 30 जून 2022 तक उसकी KYC करनी होगी। अगर KYC नहीं होती है तो डीमैट अकाउंट डिएक्टिवेट कर दिया जाएगा इससे आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड नहीं कर पाएंगे। अगर कोई व्यक्ति किसी कंपनी का शेयर खरीद भी लेता है को ये शेयर्स अकाउंट तक ट्रांसफर नहीं हो सकेंगे। KYC पूरा होने और वैरिफाई होने के बाद ही ये पूरा हो सकेगा।
ट्रेडिंग खाता धारक को इन 6 KYC विशेषताओं को अपडेट करना जरुरी है
डीमैट अकाउंट की 6 जानकारियों के साथ KYC करना जरुरी है, लेकिन सभी डीमैट खातों को अभी तक 6 KYC मानदंडों के साथ अपडेट नहीं किया गया है। एक डीमैट, ट्रेडिंग खाता धारक को इन 6 KYC विशेषताओं को अपडेट करना जरुरी है। जिसमें नाम, पता, पैन, मोबाइल नंबर, वैध ईमेल ID, आय सीमा शामिल है। 1 जून, 2021 से खोले गए नए डीमैट खातों के लिए सभी 6 KYC मानदंड जरुरी कर दिए गए हैं।
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सभी ब्रोकरेज हाउस ऑनलाइन KYC की सुविधा दे रहे हैं
डीमैट अकाउंट को डीएक्टिव होने से रोकने के लिए स्टॉक ब्रोकर अपने क्लाइंट्स को यानी डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट होल्डर्स को KYC कराने की सलाह दे रहे हैं। लगभग सभी ब्रोकरेज हाउस ऑनलाइन KYC की सुविधा दे रहे हैं। इसके अलावा आप ब्रोकरेज हाउस के ऑफिस जाकर भी KYC सकते हैं।
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