CNG या क्लीन फ्यूल (स्वच्छ ईंधन) पर चलने वाली सभी टैक्सियों के परमिट वैलिडिटी को ट्रांसपोर्ट विभाग ने 15 साल तक बढ़ाने का बड़ा फैसला लिया है। अभी तक तक यह परमिट 8 साल के लिए थी। यह उन टैक्सियों के लिए है, जिनके पास कॉन्ट्रैक्ट कैरिज परमिट (दिल्ली-एनसीआर) है। दिल्ली सरकार के इस फैसले से दिल्ली-एनसीआर में 12 हजार से अधिक टैक्सी मालिकों को बड़ी राहत मिलेगी।
टैक्सियों के परमिट वैलिडिटी को ट्रांसपोर्ट विभाग ने 15 साल तक बढ़ाने का बड़ा फैसला लिया है।
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