मध्यप्रदेश के समस्त ऋणी एवं अऋणी किसान 10 जनवरी 2025 तक अधिसूचित फसलों का फसल बीमा करवाकर योजना का लाभ ले सकते है। मौसम की अनिश्चितता को देखते हुए, प्राकृतिक आपदाओं, कीट एवं रोगों से किसी भी अधिसूचित फसल के नष्ट होने की स्थिति में किसानों को बीमा आवरण एवं वित्तीय समर्थन प्राप्त हो सके, इस हेतु भारत सरकार के पत्र/दिशा-निर्देशो के अनुसार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मौसम रबी 2024-25 के बीमांकन हेतु राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर समस्त ऋणी एवं अऋणी कृषको की बीमांकन करने एवं कृषक प्रीमियम काटने की अंतिम तिथि को 31 दिसम्बर 2024 से बढाकर, 10 जनवरी 2025 कर दी गई है।
यह योजना शासन द्वारा किसानों के हित में खेती किसानी उद्यम को समुचित आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई है। समस्त जिले के ऋणी एवं अऋणी किसान 10 जनवरी 2025 तक अधिसूचित फसलों का फसल बीमा करवाकर योजना का लाभ ले सकते है।
मध्यप्रदेश के समस्त ऋणी एवं अऋणी किसान 10 जनवरी 2025 तक अधिसूचित फसलों का फसल बीमा करवाकर योजना का लाभ ले सकते है।
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