मध्यप्रदेश के रहवासियों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। एमपी में अब लू (हीट वेव) को भी प्राकृतिक आपदा माना जाएगा। इसी कड़ी में लू से किसी की भी मौत होने पर सरकार मुआवजा देगी। जानकारी के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश के आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत लू (हीट वेव) को भी स्थानीय आपदा के रूप में अधिसूचित किया है।
मध्यप्रदेश के रहवासियों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। एमपी में अब लू (हीट वेव) को भी प्राकृतिक आपदा माना जाएगा। इसी कड़ी में लू से किसी की भी मौत होने पर सरकार मुआवजा देगी।
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