मध्य प्रदेश में गेहूं के बाद अब दाल (तुअर और चना) के भंडार की सीमा भी सरकार ने निर्धारित कर दी है। कोई भी फुटकर विक्रेता अब एक समय में पांच मीट्रिक टन से ज्यादा दाल का भंडारण करके नहीं रख सकेगा। थोक विक्रेताओं के लिए प्रत्येक दाल की यह सीमा 200 मीट्रिक टन से अधिक नहीं होगी। भारत सरकार के निर्देश पर खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है।विभागीय अधिकारियों ने बताया कि बड़ी श्रृंखला वाले खुदरा विक्रेता के लिए प्रत्येक दाल के लिए प्रत्येक आउटलेट पर पांच मीट्रिक टन और प्रत्येक डिपो में 200 मीट्रिक टन दाल के भंडारण की सीमा रहेगी।
मध्य प्रदेश में गेहूं के बाद अब दाल (तुअर और चना) के भंडार की सीमा भी सरकार ने निर्धारित कर दी है। कोई भी फुटकर विक्रेता अब एक समय में पांच मीट्रिक टन से ज्यादा दाल का भंडारण करके नहीं रख सकेगा।
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