नवा रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ संवाद ऑडिटोरियम में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने बीते दो वर्षों में नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा किए गए कार्यों और आगामी योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के द्वितीय चरण प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत सभी शहरों में डोर-टू-डोर सर्वे का कार्य तेजी से प्रगति पर है।
PM आवास योजना शहरी 2.0 में 1.32 लाख आवासों का लक्ष्य
अरुण साव ने कहा कि योजना के तहत राज्य में कुल 1.32 लाख आवासों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसमें बीएलसी घटक के अंतर्गत एक लाख, एएचएपी के तहत 27 हजार तथा 5 हजार रेंटल हाउसिंग आवास शामिल हैं। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि मार्च 2026 तक प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत 50 हजार आवासों को स्वीकृति दी जाएगी। इसके लिए नगरीय निकायों को आवास निर्माण हेतु अब तक 129 करोड़ 6 लाख रुपये की राशि जारी की जा चुकी है।अरुण साव ने 74वें संविधान संशोधन का उल्लेख करते हुए कहा कि भारतीय संविधान की अनुसूची-12 में नगरीय निकायों का प्रावधान किया गया है, जिसे संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत 1 जून 1993 से पूरे देश में लागू किया गया। वर्तमान में राज्य में कुल 193 अधिसूचित नगरीय निकाय हैं, जिनमें 14 नगर निगम, 56 नगर पालिका और 123 नगर पंचायत शामिल हैं।उन्होंने बताया कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की शहरी आबादी 57.07 लाख थी, जो राज्य की कुल जनसंख्या का 23.24 प्रतिशत थी। वर्ष 2025 तक यह संख्या बढ़कर लगभग 78.10 लाख हो चुकी है। राज्य में नगर निगमों के लिए छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 तथा नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के लिए छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 लागू है।
5 हजार से 20 हजार तक की जनसंख्या वाले शहरों में नगर पंचायत के गठन का प्रावधान
उप मुख्यमंत्री ने बताया कि एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में नगर निगम, 20 हजार से एक लाख तक की जनसंख्या वाले शहरों में नगर पालिका और पांच हजार से 20 हजार तक की जनसंख्या वाले शहरों में नगर पंचायत के गठन का प्रावधान है।
Comments (0)