छत्तीसगढ़ आबकारी विभाग में चयनित अभ्यर्थियों के लिए बड़ा झटका सामने आया है। आबकारी आरक्षक (Excise Constable) के पद पर चयनित 29 अभ्यर्थियों ने निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्यभार ग्रहण नहीं किया। विभाग ने उन्हें कई मौके देने के बावजूद जब उन्होंने जॉइनिंग नहीं ली, तो उनकी नियुक्ति आधिकारिक रूप से निरस्त कर दी गई। आबकारी आयुक्त कार्यालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार, इन अभ्यर्थियों को पहले निर्धारित समय में ज्वाइन करने का निर्देश दिया गया था। इसके बाद भी उपस्थिति नहीं होने पर नोटिस जारी किए गए और अंतिम अवसर भी दिया गया। इसके बावजूद जॉइनिंग नहीं होने पर विभाग ने भर्ती नियमों के तहत उनकी नियुक्ति रद्द करने का फैसला लिया।
क्यों रद्द हुई 29 अभ्यर्थियों की नियुक्ति?
आबकारी विभाग ने 23 अप्रैल 2026 को 200 आबकारी आरक्षकों के नियुक्ति एवं पदस्थापना आदेश जारी किए थे। सभी चयनित उम्मीदवारों को तय समय सीमा के भीतर संबंधित कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करना था। हालांकि, 29 अभ्यर्थियों ने निर्धारित समय में ज्वाइन नहीं किया। विभाग ने उन्हें नोटिस जारी किए और 9 जून 2026 तक अंतिम अवसर भी दिया, लेकिन इसके बाद भी वे कार्यभार ग्रहण करने नहीं पहुंचे। ऐसे में विभाग ने नियमानुसार उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी।
नियुक्ति पत्र में पहले से स्पष्ट थे नियम
विभाग द्वारा जारी नियुक्ति पत्र में साफ उल्लेख किया गया था कि यदि कोई चयनित अभ्यर्थी निर्धारित समय सीमा में कार्यभार ग्रहण नहीं करता, तो उसकी नियुक्ति स्वतः समाप्त मानी जाएगी। यही प्रावधान लागू करते हुए आबकारी आयुक्त कार्यालय ने सभी 29 उम्मीदवारों की नियुक्ति रद्द करने का आदेश जारी किया।
किन जिलों में होनी थी पोस्टिंग?
इन चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति राज्य के विभिन्न जिलों और इकाइयों में की गई थी। इनमें प्रमुख जिले शामिल थे-
रायपुर
बिलासपुर
कोरबा
महासमुंद
राजनांदगांव
कबीरधाम
जशपुर
सरगुजा
बलरामपुर
गौरेला-पेंड्रा-मरवाही
इसके अलावा कुछ पद संभागीय उड़नदस्ता इकाइयों और उपायुक्त कार्यालयों में भी निर्धारित किए गए थे।
अब इन 29 खाली पदों का क्या होगा?
नियुक्ति रद्द होने के बाद इन पदों को भरने की प्रक्रिया भर्ती नियमों के अनुसार तय होगी।
1. यदि वेटिंग लिस्ट मौजूद है
अगर भर्ती प्रक्रिया की वैध प्रतीक्षा सूची (Waiting List) अभी प्रभावी है, तो विभाग उसी सूची से अगले पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति का अवसर दे सकता है।
2. यदि वेटिंग लिस्ट समाप्त हो चुकी है
यदि वेटिंग लिस्ट उपलब्ध नहीं है या उसकी वैधता समाप्त हो गई है, तो इन रिक्त पदों को अगली भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा और नया विज्ञापन जारी किया जा सकता है।
क्या नियुक्ति रद्द होने के बाद दोबारा मौका मिलेगा?
सामान्यतः नहीं। यदि किसी चयनित उम्मीदवार की नियुक्ति नियमानुसार रद्द हो जाती है, तो वह उसी चयन प्रक्रिया के आधार पर दोबारा उस पद पर दावा नहीं कर सकता। हालांकि, यदि सरकार विशेष आदेश जारी करे या न्यायालय कोई निर्देश दे, तो स्थिति अलग हो सकती है।
उम्मीदवार ज्वाइनिंग क्यों नहीं करते?
भर्ती विशेषज्ञों के अनुसार कई बार चयनित अभ्यर्थी-
किसी अन्य सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे होते हैं।
बेहतर वेतन या पद मिलने पर दूसरी नौकरी चुन लेते हैं।
दस्तावेज़ या व्यक्तिगत कारणों से समय पर ज्वाइन नहीं कर पाते।
अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में चयन होने के कारण नियुक्ति छोड़ देते हैं।
हालांकि, 200 में से 29 चयनित अभ्यर्थियों का ज्वाइन न करना सामान्य स्थिति नहीं माना जा रहा है।