गैस कांड मामले में डाउ केमिकल कंपनी को भोपाल जिला अदालत ने समन जारी किया है। जिसमें मंगलवार को पेश होना है। जिसकी तामील करने में गैस पीड़ित संगठन अपनी सफलता मान रहे हैं। गैस पीड़ितों ने मांग की है कि सीबीआई पिछले 22 सालों से एक भगोड़े अपराधी को शरण देने के लिए यूनियन कार्बाइड के मालिक अमेरिकी डाउ केमिकल को एक ऐसी सजा दिलवाएं कि वह सब के लिए एक मिसाल बने।
जिला अदालत का भेजा गया 7वां समन तामील
कंपनी को भोपाल जिला अदालत का भेजा गया 7वां समन तामील। आज होने वाली सुनवाई में कंपनी का प्रतिनिधि पक्ष रखने होगा पेश। 36 साल में पहली बार विदेशी आरोपी कंपनी मामलें का जवाब देने कोर्ट में होगी पेश। कंपनी वकील या प्रतिनिधि को भेज सकती है सुनवाई में। अमेरिकी संसद में कार्रवाई की मांग के बाद पेश होंगे प्रतिनिधि। यूएस सांसद रशीदा तलबी सहित 12 सांसदों ने यूएस न्याय विभाग को लिखा था पत्र।इससे इंसाफ की उम्मीद जगी- रशीदा बी
36 साल में पहली बार कोई विदेशी आरोपी भोपाल गैस हादसे के आपराधिक मामलों का जवाब देने के लिए अदालत में पेश होगा। अमेरिकी संसद के 12 सदस्य द्वारा दिए गए समर्थन के कारण ही यह संभव हो पाया है। भोपाल गैस पीड़ित महिला स्टेशन कर्मचारी संघ के अध्यक्षा रशीदा बी ने कहा कि इससे इंसाफ की उम्मीद जगी है। भोपाल गैस पीड़ित निराश्रित पेंशन भोगी संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष बालकृष्ण नामदेव के मुताबिक, विश्व के सबसे बड़े औद्योगिक हादसे के लिए 1987 में CBI ने यूनियन कार्बाइड पर गैर इरादतन हत्या का आरोप लगाया था। जिसमें 10 साल की सजा और जुर्माना का प्रावधान है। फरवरी 1992 में भोपाल जिला अदालत द्वारा यूनियन कार्बाइड को भगोड़ा अपराधी घोषित किया था। 2001 में यूनियन कार्बाइड को अधिग्रहित कर डाउ केमिकल ने भारतीय दंड संहिता की धारा 212 के तहत 3 साल की जेल और जुर्माने का अपराध किया। पिछले 18 साल में भोपाल जिला अदालत के 7 समन के बाद आज मंगलवार को वो पहली बार पेश होंगे।Read More: आचार संहिता लगने के पहले सीएम शिवराज ने बुलाई बड़ी बैठक
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