राजधानी रायपुर में ई-रिक्शा से 1.74 लाख रुपये की चोरी के मामले में पुलिस ने आरोपी को घटना के महज 8 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पहचान मोह. शाहिद उर्फ मुर्गी (54) निवासी संजय नगर, टिकरापारा के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी की रकम में से 1 लाख रुपये बरामद किए हैं।
गुढियारी पड़ाव में ई-रिक्शा से चोरी
जानकारी के मुताबिक, प्रार्थी ब्रजेश साव 25 जुलाई 2026 को किराना सामान खरीदने के लिए अपनी ई-रिक्शा क्रमांक CG 04 PL 5745 से गुढियारी पड़ाव गया था। वह अपने साथ करीब 2 लाख रुपये नकद लेकर गया था। उसने लगभग 26 हजार रुपये का किराना सामान खरीदा।
इसके बाद वह अन्नपूर्णा ट्रेडर्स पहुंचा और सामान खरीदकर ई-रिक्शा में लोड कराया। भुगतान करने के लिए जब उसने डैशबोर्ड में रखे सफेद रंग के चेन वाले थैले से रुपये निकालने की कोशिश की, तो थैला गायब मिला। थैले में करीब 1.74 लाख रुपये नकद रखे थे, जिसे अज्ञात आरोपी चोरी कर ले गया था।
CCTV फुटेज से आरोपी की पहचान
घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस उपायुक्त क्राइम एवं साइबर स्मृतिक राजनाला और पुलिस उपायुक्त उत्तर क्षेत्र दीपमाला कश्यप के निर्देशन में एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट तथा थाना गुढियारी पुलिस की संयुक्त टीम गठित की गई।
पुलिस टीम ने घटनास्थल और आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली। फुटेज में एक संदिग्ध व्यक्ति ई-रिक्शा से रुपयों से भरा थैला निकालते हुए दिखाई दिया। तकनीकी विश्लेषण और मुखबिर की सूचना के आधार पर संदिग्ध की पहचान मोह. शाहिद उर्फ मुर्गी के रूप में हुई।
8 घंटे में आरोपी गिरफ्तार
पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए घटना के महज 8 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने चोरी की वारदात को अंजाम देना स्वीकार किया। उसकी निशानदेही पर चोरी की रकम में से 1 लाख रुपये बरामद कर जब्त किए गए हैं।
2025 में भी लाखों रुपये चोरी करने का आरोप
पूछताछ के दौरान आरोपी ने वर्ष 2025 में थाना माना क्षेत्र के डूमरतराई में भी इसी तरह की चोरी करना स्वीकार किया। पुलिस के अनुसार, 28 जुलाई 2025 को एक छोटे हाथी वाहन की सीट पर रखे बैग से 2.70 लाख रुपये चोरी किए गए थे। इस मामले में थाना माना में अपराध क्रमांक 241/2025, धारा 303(2) बीएनएस के तहत मामला दर्ज है। पुलिस अब इस प्रकरण में भी आरोपी की गिरफ्तारी की कार्रवाई करेगी।
पहले भी जेल जा चुका है आरोपी
पुलिस के मुताबिक, आरोपी मोह. शाहिद उर्फ मुर्गी पूर्व में भी आपराधिक मामलों में जेल जा चुका है। वर्ष 2020 में थाना उरला में नारकोटिक एक्ट और वर्ष 2022 में थाना गोलबाजार में जुआ एक्ट के मामले में वह जेल निरुद्ध रह चुका है।
आरोपी के खिलाफ दो मामले दर्ज
आरोपी के खिलाफ थाना गुढियारी में अपराध क्रमांक 301/26, धारा 305(सी) बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया है। वहीं थाना माना में अपराध क्रमांक 241/2025, धारा 303(2) बीएनएस के तहत भी मामला पंजीबद्ध है।
गिरफ्तार आरोपी: मोह. शाहिद उर्फ मुर्गी, पिता स्व. मोह. शरीफ, उम्र 54 वर्ष, निवासी संजय नगर मस्जिद के पास, टिकरापारा, रायपुर।