Delhi Liquor Policy: दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सीबीआई मामले में न्यायिक हिरासत पूरी होने के बाद आज शुक्रवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया है। जहां अदालत ने उनकी न्यायिक हिरासत को 21 दिनों तक बढ़ा दिया है। जानकारी के अनुसार, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई मामले में आप नेता मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को 2 जून तक बढ़ा दिया है।
Delhi's Rouse Avenue Court extends former Delhi Deputy CM Manish Sisodia's judicial custody till June 2 in the CBI case. Consideration of the charge sheet pending before the court. https://t.co/CafCuSCAd7
— ANI (@ANI) May 12, 2023
मोदी जी संविधान को मानें- मनीष सिसोदिया (Delhi Liquor Policy)
इस दौरान दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच लगातार चल रहे विवाद को लेकर एक दिन पहले आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी सिसोदिया ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, 'मोदी जी संविधान को मानें।' दरअसल, कल सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के हक में फैसला देते हुए कहा कि दिल्ली सरकार को सर्विसेज पर विधायी और कार्यकारी अधिकार हैं, ये वही शक्तियां है जो दिल्ली सरकार को मिली हुई हैं। हालांकि, राजधानी दिल्ली दूसरे केंद्र शासित प्रदेशों से अलग है, इसलिए इसमें कुछ हिस्सों जैसे पुलिस, कानून-व्यवस्था और भूमि को छोड़कर बाकी सभी चीजों पर विधानसभा का अधिकार होना चाहिए।
दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना निर्णय रखा सुरक्षित
वहीं, गुरुवार (11 मई) को दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया था। सिसोदिया ने जमानत देने से इनकार करने के राउज एवेन्यू कोर्ट के 31 मार्च के आदेश को चुनौती दी थी। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा की पीठ ने साथ ही संबंधित जेल अधीक्षक को निर्देश दिया कि जमानत याचिका पर निर्णय आने तक मनीष सिसोदिया व उनकी पत्नी की प्रत्येक वैकल्पिक दिन पर तीन से चार बजे के बीच वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से मुलाकात कराना सुनिश्चित करे।
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