सुप्रीम कोर्ट ने आबकारी नीति घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और उज्जल भुइयां की पीठ ने ये आदेश पारित किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, आम आदमी पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल जमानत के लिए ट्रिपल टेस्ट को पूरा करते हैं और तदनुसार उनकी रिहाई का आदेश दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को जमानत देने के साथ कुछ शर्तें भी लगाई हैं।