


त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर आज हाईकोर्ट में अहम सुनवाई हुई, जिसमें राज्य सरकार को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव आयोजित करने की अनुमति देते हुए सरकार को चुनाव प्रक्रिया आगे बढ़ाने की हरी झंडी दे दी है।
3 सप्ताह में जवाब देने का समय, नामांकन की तिथि बढ़ी
हाईकोर्ट में राज्य सरकार और याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने अपना पक्ष रखा। अदालत ने सरकार को काउंटर दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया है। साथ ही नामांकन भरने की अंतिम तिथि तीन दिन आगे बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही पूरे चुनाव कार्यक्रम को भी तीन दिन के लिए स्थगित किया गया है। अब निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायत चुनाव के लिए नया कार्यक्रम जारी किया जाएगा।
भाजपा ने बताया लोकतंत्र की विजय
हाईकोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि, "यह सत्य की जीत है। कुछ लोगों ने पंचायत चुनाव को रोकने का प्रयास किया, लेकिन हाईकोर्ट का यह फैसला उनके लिए करारा जवाब है। भाजपा शुरू से ही समय पर चुनाव कराने के पक्ष में रही है।"
वहीं, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी हाईकोर्ट के निर्णय का स्वागत करते हुए कहा, "हम चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार हैं। विपक्ष की मंशा कोर्ट के फैसले से उजागर हो गई है।"