प्रदेश की सड़को पर बिना हेलमेट दो पहिया वाहन चलाने वालों की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। पुलिस विभाग के अंतर्गत आने वाले उप विभाग पीटीआरआई द्वारा जारी आदेश में पूरे मध्यप्रदेश में विशेष वाहन चैकिंग अभियान के तहत शुक्रवार को भोपाल सहित पूरे मध्यप्रदेश में चालानी कार्रवाई हुई। शुक्रवार को पूरे भोपाल शहर में 532 चालानी कार्रवाई हुई हैं जिनमें बिना हेलमेट सीएमवीआर 138/177 एक्ट के तहत 429 चालान वहीं सीटबेल्ट नहीं लगाने पर एमवी एक्ट 129/177 के तहत 103 चालानी कार्रवाई हुई हैं।
ऐसे होगी चालानी कार्रवाई
इसमें दो पहिया वाहन पर चालक ने हेलमेट नहीं लगाया तो 500 रूपए अर्थदंड तय किया गया हैं। वहीं अगर दोनों ने हेलमेट नहीं लगाया तो 800 रूपए अर्थदंड तय किया गया हैं। इसी दौरान अगर तीन लोग सवार है और तीनों ने हेलमेट नहीं लगाया तो 1000 रूपए अर्थदंड तय किया गया हैं। इसी क्रम में अगर कार में सीट बेल्ट नहीं पहनने पर 500 रूपए अर्थदंड तय किया हैं। यह अभियान 7 तक सितंबर तक समूचे मध्यप्रदेश में चलाया जाएगा। 2 महीने चलने वाले इस अभियान में ट्रैफिक पुलिस की चालानी कार्रवाई से ट्रैफिक नियमों में सुधार की संभावना जताई जा रही हैं।
सड़क दुर्घटनाओं से जुड़ा है विशेष जांच अभियान
मध्यप्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं का सर्वाधिक आंकड़ा 2022 में हुए हादसों में मौतों का हैं। पुलिस प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (पीटीआरआई) की रिपोर्ट के अनुसार सड़क दुर्घटनाओं में जिन लोगों की मौत होती है उनमें 30 से 40 प्रतिशत दोपहिया वाहन वाले होते हैं। इनमें 80 प्रतिशत से अधिक बिना हेलमेट के वाहन पर सवार होते हैं।
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