हाई कोर्ट ने बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला लिया है। EWS वर्ग के उम्मीदवारों को भी आयु सीमा में छूट देने का आदेश दिया। हाई कोर्ट ने शिक्षक भर्ती के मामले में सुनाया अहम फैसला। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर इस संबंध में 3 दिन में जवाब मांगा। हाईकोर्ट ने सवाल किया है कि जब OBC, SC, ST को आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जा रही है तो EWS को क्यों नहीं।
जबलपुर हाईकोर्ट ने मध्यप्रदेश में शिक्षक भर्ती में EWS वर्ग के उम्मीदवारों को आयु सीमा में छूट देने का आदेश जारी किया।
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