छत्तीसगढ़ में अब गौ तस्करी, गौ हत्या और गौमांस बिक्री जैसे मामलों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर राज्य सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है। डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि अब गौ हत्या करने और गौ मांस रखने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्हें जेल भी जाना पड़ेगा। साथ ही 50 हजार रुपए का जुर्माना लगेगा। जारी आदेश के मुताबिक गौवंश के परिवहन के लिए अधिकारियों से लाइसेंस लेना होगा। वाहन पर एक फ्लेक्स लगाना होगा कि पशुओं का परिवहन किया जा रहा है।
छत्तीसगढ़ में अब गौ तस्करी, गौ हत्या और गौमांस बिक्री जैसे मामलों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर राज्य सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है।
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