छत्तीसगढ़ की साय सरकार प्रदेश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतरी के कार्य को लेकर लगातार प्रतिबद्ध है। इसी को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने एक बड़ा निर्णय लिया है। स्वास्थ्य विभाग ने शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों के सीनियर रेजिडेंट (पीजी), सहायक प्राध्यापकों, सह प्राध्यापकों और प्राध्यापकों के वेतन में वृद्धि की घोषणा की है। यह आदेश 1 सितंबर 2024 से पूरे राज्य के शासकीय मेडिकल कॉलेजों के लिए प्रभावी होगा।
छत्तीसगढ़ शासन के चिकित्सा शिक्षा विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार गैर अनुसूचित क्षेत्रों के मेडिकल कॉलेज में पदस्थ प्राध्यापक का वेतन 1 लाख 55 हजार से बढ़ाकर 1 लाख 90 हजार रुपये कर दिया गया है। इसी तरह से सह प्राध्यापक का वेतन 1 लाख 35 हजार से 1 लाख 55 हजार, सहायक प्राध्यापक का वेतन 90 हजार से 1 लाख तथा सीनियर रेजिडेंट व प्रदर्शक (पीजी) का वेतन 65 हजार रुपये से बढ़ाकर 75 हजार रुपये कर दिया गया है।
छत्तीसगढ़ की साय सरकार प्रदेश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतरी के कार्य को लेकर लगातार प्रतिबद्ध है। इसी को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने एक बड़ा निर्णय लिया है। स्वास्थ्य विभाग ने शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों के सीनियर रेजिडेंट (पीजी), सहायक प्राध्यापकों, सह प्राध्यापकों और प्राध्यापकों के वेतन में वृद्धि की घोषणा की है। यह आदेश 1 सितंबर 2024 से पूरे राज्य के शासकीय मेडिकल कॉलेजों के लिए प्रभावी होगा।
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