मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव को अब एक महीने से भी कम का समय बाकी है। इससे पहले चुनाव आयोग ने भी अपनी पूरी तैयारी कर ली है। बता दें प्रदेश में EVM से वोटिंग होगी लेकिन हाल ही में चुनाव आयोग की गाइडलाइन में संशोधन किया गया है। जिसके बाद सिर्फ अति आवश्यक सेवाओं में लगे श्रमिक कर्मचारी ही डाक मत पत्र का प्रयोग कर सकेंगे।
मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव की गाइडलाइन में संशोधन किया गया है। चुनाव आयोग ने निर्वाचन संबंधी कर्मचारियों के लिए गाइडलाइन जारी की है। संशोधन के तहत अब सिर्फ अति आवश्यक सेवाओं में लगे श्रमिक कर्मचारी ही डाक मत पत्र का प्रयोग कर सकेंगे। गृह, ऊर्जा और स्वास्थ्य के साथ चिकित्सा शिक्षा विभाग से जुड़े कर्मचारियों और अधिकारियों के पास डाक मत पत्र से मतदान का अधिकार होगा। इसे लेकर विधि और विधायी (निर्वाचन) कार्य विभाग द्वारा गाइडलाइन प्रकाशित कर दी गई है।
मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव को अब एक महीने से भी कम का समय बाकी है। इससे पहले चुनाव आयोग ने भी अपनी पूरी तैयारी कर ली है। बता दें प्रदेश में EVM से वोटिंग होगी लेकिन हाल ही में चुनाव आयोग की गाइडलाइन में संशोधन किया गया है। जिसके बाद सिर्फ अति आवश्यक सेवाओं में लगे श्रमिक कर्मचारी ही डाक मत पत्र का प्रयोग कर सकेंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की गाइडलाइन में संशोधन किया गया है। चुनाव आयोग ने निर्वाचन संबंधी कर्मचारियों के लिए गाइडलाइन जारी की है। संशोधन के तहत अब सिर्फ अति आवश्यक सेवाओं में लगे श्रमिक कर्मचारी ही डाक मत पत्र का प्रयोग कर सकेंगे। गृह, ऊर्जा और स्वास्थ्य के साथ चिकित्सा शिक्षा विभाग से जुड़े कर्मचारियों और अधिकारियों के पास डाक मत पत्र से मतदान का अधिकार होगा।
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