रायपुर: छत्तीसगढ़ में बीपीएल और एपीएल राशन कार्ड बनवाने वालों के लिए जरूरी खबर है। राज्य के खाद्य विभाग ने फर्जी राशन कार्डों पर रोक लगाने और अपात्र हितग्राहियों की पहचान करने के लिए आवेदन प्रक्रिया में बदलाव किया है। अब डिजिटल और स्मार्ट पीडीएस 2.0 व्यवस्था के तहत राशन कार्ड बनवाने के लिए आवेदकों को 40 बिंदुओं में जानकारी देनी होगी। इसमें परिवार के सदस्यों की व्यक्तिगत जानकारी से लेकर बैंक खाते, संपत्ति और घर में मौजूद सुविधाओं तक का पूरा ब्योरा देना होगा। हालांकि, राशन कार्ड की पात्रता संबंधी मौजूदा शर्तों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
BPL-APL राशन कार्ड के लिए अब 40 जानकारियां देनी होंगी
खाद्य विभाग की नई व्यवस्था के तहत अब बीपीएल और एपीएल दोनों तरह के राशन कार्ड के लिए आवेदन करते समय 40 बिंदुओं में जानकारी देना अनिवार्य होगा।इसमें परिवार के सभी सदस्यों की व्यक्तिगत जानकारी, आधार कार्ड, बैंक खाते का विवरण, संपत्ति का ब्योरा और घर में उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी शामिल है।विभाग का उद्देश्य आवेदन प्रक्रिया को डिजिटल बनाना और अपात्र लोगों को राशन कार्ड योजना का लाभ लेने से रोकना है।
अब पूरे परिवार की संयुक्त फोटो लगाना जरूरी
नई व्यवस्था में सबसे बड़ा बदलाव राशन कार्ड के लिए लगने वाली फोटो को लेकर किया गया है।अब तक राशन कार्ड बनवाने के लिए परिवार की महिला मुखिया का पासपोर्ट साइज फोटो लगाया जाता था, लेकिन नई व्यवस्था में परिवार के सभी सदस्यों की एक संयुक्त फोटो देना जरूरी होगा।इसके अलावा परिवार के प्रत्येक सदस्य का आधार कार्ड भी आवेदन के साथ देना होगा।
घर में AC, फ्रिज और टीवी की जानकारी भी देनी होगी
नई आवेदन प्रक्रिया में परिवार की आर्थिक स्थिति और संपत्ति से जुड़ी जानकारी भी मांगी जा रही है।आवेदकों को बताना होगा कि उनके घर में एसी, फ्रिज, टीवी और एलपीजी गैस कनेक्शन जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं या नहीं।इसके साथ ही परिवार की संपत्ति का विवरण और मुखिया के बैंक खाते का स्टेटमेंट भी देना होगा। इन जानकारियों के आधार पर विभाग हितग्राहियों की पात्रता से जुड़े विवरण का सत्यापन कर सकेगा।
राशन कार्ड के लिए ये दस्तावेज और जानकारियां जरूरी
नई व्यवस्था के तहत आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज और जानकारियां देनी होंगी
परिवार के सभी सदस्यों की संयुक्त फोटो।
परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड।
परिवार के मुखिया के बैंक खाते का स्टेटमेंट।
परिवार की संपत्ति का पूरा विवरण।
घर में उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी।
जाति प्रमाणपत्र।
परिवार के सदस्यों की वैवाहिक स्थिति।
शैक्षणिक योग्यता का विवरण।
निवास प्रमाणपत्र।
परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य संबंधी ब्योरा।
राशन कार्ड में नाम जोड़ने या हटाने का कारण।
स्मार्ट पीडीएस 2.0 के ऑनलाइन मॉड्यूल से करना होगा आवेदन
खाद्य विभाग की नई व्यवस्था के तहत राशन कार्ड बनवाने के लिए स्मार्ट पीडीएस 2.0 के ऑनलाइन मॉड्यूल के माध्यम से आवेदन करना होगा।नई प्रक्रिया में केवल नया राशन कार्ड बनवाने वाले ही नहीं, बल्कि पुराने राशन कार्ड में परिवार के किसी सदस्य का नाम जुड़वाने या हटवाने वाले परिवारों को भी प्रभावित होना पड़ सकता है।
छत्तीसगढ़ में 83.31 लाख से ज्यादा राशन कार्ड
प्रदेश में वर्तमान में 83.31 लाख से अधिक राशन कार्ड हैं। ऐसे में आवेदन प्रक्रिया में बदलाव का असर बड़ी संख्या में परिवारों पर पड़ सकता है।लोगों का कहना है कि राशन कार्ड बनवाने और उसमें संशोधन कराने की प्रक्रिया सालभर चलती है। पहले बीपीएल राशन कार्ड के लिए अधिक दस्तावेज जुटाने पड़ते थे, लेकिन अब एपीएल राशन कार्ड के लिए भी औपचारिकताएं बढ़ गई हैं।
पात्रता के पुराने नियम रहेंगे लागू
नई डिजिटल व्यवस्था लागू होने के बावजूद बीपीएल और एपीएल राशन कार्ड की पात्रता संबंधी शर्तें पहले जैसी ही रहेंगी।यानी बदलाव मुख्य रूप से आवेदन प्रक्रिया और मांगी जाने वाली जानकारियों में किया गया है। विभाग का जोर परिवारों की जानकारी का विस्तृत रिकॉर्ड तैयार करने और राशन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाने पर है।