सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक के पद पर पदस्थ बीएड डिग्रीधारकों को झटका दिया है. वहीं डीएलएड अभ्यर्थियों को राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया है. हाइकोर्ट ने अपने फैसले में बीएड शिक्षकों की नियुक्तियों को निरस्त कर दिया था.
दरअसल, डीएलएड अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट के फैसले का पालन नहीं होने पर सुप्रीम कोर्ट (SC) में याचिका लगाई थी. सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई की. कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि बच्चों की क्वालिटी एजुकेशन के साथ भेदभाव नहीं किया जाए. इसके साथ ही SC ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि हाईकोर्ट के फैसले के मुताबिक ही कार्रवाई करें.
सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक के पद पर पदस्थ बीएड डिग्रीधारकों को झटका दिया है. वहीं डीएलएड अभ्यर्थियों को राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया है. हाइकोर्ट ने अपने फैसले में बीएड शिक्षकों की नियुक्तियों को निरस्त कर दिया था. दरअसल, डीएलएड अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट के फैसले का पालन नहीं होने पर सुप्रीम कोर्ट (SC) में याचिका लगाई थी. सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई की. कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि बच्चों की क्वालिटी एजुकेशन के साथ भेदभाव नहीं किया जाए. इसके साथ ही SC ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि हाईकोर्ट के फैसले के मुताबिक ही कार्रवाई करें.
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