सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति में कोटे में कोटे को मंजूरी दी है। इस बारे में कोर्ट का कहना है कि ये असमानता के खिलाफ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के सात जजों की पीठ ने कहा कि राज्य सरकार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में सब कैटेगरी बना सकती हैं, जिससे मूल और जरूरतमंद कैटेगरी को आरक्षण का अधिक फायदा मिलेगा। कोर्ट के इस फैसले का भाजपा और जदयू ने स्वागत किया है लेकिन एनडीए के सहयोगी लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के नेता चिराग पासवान इस फेसले से खुश नहीं हैं। उन्होंने कहा है कि उनकी पार्टी इस फैसले के खिलाफ अपील करेगी।
चिराग पासवान ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले जिसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण के भीतर आरक्षण के फैसले से वह सहमत नहीं हैं और वे इस अनुमति देने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील करेंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने एससी-एसटी के लिए कोटे में कोटा का जो फैसला दिया है, उस फैसले से भाजपा-जदयू जहां सहमत हैं तो वहीं एनडीए के घटक दल लोजपा (रामविलास) के नेता चिराग ने इस LJपर असहमति जताई है और कहा है कि इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगे।
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