Traffic Rules: देश में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं की संख्या को देखते हुए ट्रैफिक नियमों में बदलाव किए गए हैं। अब दोपहिया वाहनों के लिए चालान की राशि को बढ़ा दिया गया है। नए ट्रैफिक नियमों के अनुसार, अब अगर आप दोपहिया वाहन पर तय मानकों का हेलमेट नहीं पहनेंगे। हेलमेट पहनने के बाद उसकी पट्टी नहीं बंद करेंगे तो 1000 रुपये का चालान भरना होगा। जानकारी के अनुसार, यह चालान नियम 194डी एमवीए के तहत लगाया गया है।
बच्चों को भी हेलमेट अनिवार्य
अब नए नियमों के अनुसार, दोपहिया वाहनों पर 4 साल से कम उम्र के बच्चों को ले जाने पर बच्चों को भी हेलमेट लगाना होगा। चालक को हार्नेस बेल्ट का इस्तेमाल करना जरूरी है। चालक दुपहिया की रफ्तार केवल 40 किमी प्रति घंटे तक सीमित रख सकता है।
1000 रुपये का जुर्माना
बता दें कि नए नियमों को तोड़न पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके साथ ही चालक के ड्राइविंग लाइसेंस को 3 महीनों के लिए सस्पेंड किया जाएगा। इसके अलावा अगर आप नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत गाड़ी में ओवरलोडिंग करने पर 20000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। इतना ही नहीं इस नियम का उल्लघंन करने पर प्रति टन के 2,000 रुपये का जुर्माना भरना होगा। ये भी पढे़- wrestlers protest: धरना दे रहे पहलवानों के समर्थन में आए बीजेपी नेता और सीएम मनोहर लाल खट्टर
चालान चेक करने के स्टेटस
अगर आप अपने चालान के बारे में जानना चाहते हैं कि आपका चालान कटा है या नहीं तो आप आधिकारिक वेबसाइट https://echallan.parivahan.gov.in पर जाकर देख सकते हैं। यहां आपको अपने चालान का स्टेटस चेक करना होगा। अब आपको चालान नंबर, वाहन नंबर और driving license number (DL) का विकल्प दिखाई देगा। जैसे ही आप अपना वाहन नंबर चुनेंगे और सभी विवरण भरेंगे आपको अपने चालान का स्टेटस दिख जाएगा।
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