New Delhi: नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) ने बुधवार यात्रियों को बड़ी राहत देते हुए टिकटों के रिफंड से जुड़े नियमों में संशोधन किया है। ऐसे में एयरलाइन कंपनियों की ओर से यात्रियों को जारी किए गए टिकटों को इच्छा विरुद्ध डाउनग्रेड करने पर सशर्त रिफंड किया जाएगा। बता दें कि अब विमानन कंपनियों घरेलू और अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को यात्रा की दूरी के हिसाब से रिफंड करेंगी।
इतना रिफंड मिलेगा
डीजीसीए (DGCA) ने सीएआर में संशोधन करते हुए घरेलू उड़ानों के लिए टैक्स समेत टिकट का 75 फीसदी पैसा रिफंड करने की बात कही है। सीएआर में इच्छा विरुद्ध डाउनग्रेड, उड़ानों को रद्द और उड़ानों में देरी के कारण बोर्डिंग में असमर्थ वाले नियम शामिल हैं। घरेलू यात्री ऐसी स्थिति में टैक्स समेत टिकट की कुल लागत का 75 फीसदी पैसा रिफंड करवाने का हकदार होंगे।
ये होंगे नियम
1500 किमी तक की यात्रा पर टैक्स समेत टिकट का 30 फीसदी रिफंड
1500 से 3500 किमी तक की यात्रा पर टैक्स समेत टिकट का 50 फीसदी रिफंड
3500 किमी से अधिक की यात्रा पर टैक्स समेत टिकट का 75 फीसदी रिफंड
2022 में लगाया करोड़ो का फाइन
गौरतलब है कि डीजीसीए ने 2022 के दौरान मानदंडों और नियमों का पालन नहीं करने के लिए विभिन्न ऑपरेटरों और व्यक्तियों के खिलाफ जुर्माना लगाने सहित 305 प्रवर्तन कार्रवाई की है। बता दें कि डीजीसीए ने 2022 में 39 मामलों में 1.975 करोड़ रुपये का जुर्माना कई एयरलाइन, एयरपोर्ट ऑपरेटर्स और एफटीओ पर लगाया था, जिसमें देश की बड़ी एयरलाइन्स इंडिगो, एयर इंडिया, स्पाइसजेट, गोफस्ट और विस्तारा का नाम शामिल हैं।
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