Gandhinagar court : आसाराम (Asaram) को सोमवार को 10 साल पुराने बलात्कार के एक मामले में दोषी ठहराया गया है। गांधीनगर सेशन कोर्ट (Gandhinagar Session Court) ने 31 जनवरी को आसाराम को महिला अनुयायी से रेप के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई है। आसाराम (Asaram) के खिलाफ यह मामला 2013 में दर्ज किया गया था। कोर्ट ने सबूतों के अभाव में आसाराम की पत्नी समेत 6 अन्य आरोपियों को बरी कर दिया था। इसके पहले भी आसाराम एक बलात्कार के केस में उम्रकैद की सजा काट रहा है।
बता दें कि सूरत की एक महिला, जो आसाराम (Asaram) की शिष्या थी, ने उस पर 2001 और 2006 के बीच बार-बार बलात्कार करने का आरोप लगाया था, जब वह अहमदाबाद के मोटेरा में आसाराम के आश्रम में रह रही थी। गांधीनगर सेशन कोर्ट ने मंगलवार को आसाराम को महिला अनुयायी से रेप (Rape) के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई है।
जोधपुर जेल में बंद
बता दें कि आसाराम (Asaram) फिलहाल जोधपुर जेल में बंद है, एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे है। दो बहनो ने आसाराम और उसके बेटे के खिलाफ बलात्कार का आरोप लगाया था। जिसमें छोटी बहन के आरोप पर नारायण साई को आजीवन कारावास की सजा मिल चुकी है। गांधीनगर की सेशन कोर्ट ने साल 2013 में एक महिला से दुष्कर्म के मामले में आसाराम बापू को दोषी ठहराया। आसाराम बापू ने साल 2001 से 2006 के बीच महिला शिष्या के अहमदाबाद के मोटेरा स्थित आश्रम में रहने के दौरान कई बार दुष्कर्म किया था। पीड़ित महिला की शिकायत में कहा गया था कि आसाराम ने उसके साथ कई बार रेप किया। आसाराम पर सूरत और अहमदाबाद में अपने आश्रमों के लिए जमीन हड़पने का भी आरोप है। उनके समर्थक रेप के मामलों में गवाहों को धमकाते भी पकड़े गए थे।
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