सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादास्पद बीबीसी डॉक्यूमेंट्री (BBC Documentary on PM Modi) पर प्रतिबंध को तत्काल हटाने से इंकार कर दिया। वहीं कोर्ट ने प्रतिबंध को चुनौती देने वाली अपीलों और 2002 के गुजरात दंगों (Gujarat Riots) से जुड़े आरोपों पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने तीन हफ्तों में केंद्र से जवाब मांगा है।
केन्द्र सरकार से मांगा जवाब
दो याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ (CJI DY Chandrachud) की अगुवाई वाली पीठ ने सार्वजनिक डोमेन से डॉक्यूमेंट्री को हटाने के आदेश का मूल रिकॉर्ड मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि यह भी फैक्ट है कि लोग डॉक्यूमेंट्री (BBC Documentary on PM Modi) को देख पा रहे हैं। बता दें कि अब इस मामले की सुनवाई अप्रैल में होगी।
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क्या हैं दोनों याचिकाएँ
बता दें कि दोनों याचिकाएँ डॉक्यूमेंट्री को रोकने और सोशल मीडिया से लिंक हटाने के लिए आपातकालीन शक्तियों (Emergency Powers) के उपयोग को चुनौती देती हैं। वकील एमएल शर्मा की एक याचिका में कहा गया है कि केंद्र ने कभी भी ब्लॉकिंग आदेश को औपचारिक रूप से जारी नहीं किया। वहीं याचिकाकर्ता ने इस डॉक्यूमेंट्री पर प्रतिबंध को दुर्भावनापूर्ण, मनमाना और असंवैधानिक बताया।
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