BBC documentary: सुप्रीम कोर्ट में 3 फरवरी यानी आज बीबीसी की प्रतिबंधित डॉक्यूमेंट्री पर लगे बैन को हटाने को लेकर सुनवाई होगी। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर रोक के खिलाफ टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा, प्रशांत भूषण और वकील एमएल शर्मा ने याचिका दायर की थी। याचिका में डॉक्यूमेंट्री पर बैन लगाने के फैसले को मनमाना और असंवैधानिक बताया है। गुजरात दंगों को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी पर बनाई गई बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को केंद्र सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया था। जस्टिस संजीव खन्ना और एमएम सुंदरेश की दो जजों वाली पीठ याचिका पर सुनवाई करेगी।
दुर्भावनापूर्ण, मनमाना और असंवैधानिक" बताया था
एमएल शर्मा ने अपनी याचिका में बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर प्रतिबंध के फैसले को "दुर्भावनापूर्ण, मनमाना और असंवैधानिक" बताया था। केंद्र सरकार ने डॉक्यूमेंट्री पर बैन के साथ ही इसके लिंक शेयर करने वाले ट्वीट भी हटवा दिए थे। इन ट्वीट्स को हटाने के फैसले को वरिष्ठ पत्रकार एनराम और वकील प्रशांत भूषण ने एक अन्य याचिका दायर की है। इससे पहले एन राम और प्रशांत भूषण की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता सीयू सिंह ने बताया था कि कैसे कथित तौर पर आपातकालीन शक्तियों का उपयोग करके उनके ट्वीट को हटा दिया गया था। उन्होंने यह भी कहा कि अजमेर में बीबीसी डॉक्यूमेंट्री स्ट्रीमिंग के लिए छात्रों को निष्कासित कर दिया गया था।
आईटी रूल 2021 के नियम 16 के तहत इसे बैन किया गया
याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि डॉक्यूमेंट्री में 2002 के गुजरात दंगों और पीएम मोदी की भूमिका की जांच की गई है। याचिका में कहा गया कि डॉक्यूमेंट्री में दंगे रोकने में असफल रहे लोगों से जुड़े कई फैक्ट्स हैं। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि आईटी रूल 2021 के नियम 16 के तहत इसे बैन किया गया है। याचिका में दंगों के लिए जिम्मेदार लोगों की जांच की भी मांग की गई है। एमएल शर्मा ने कहा कि डॉक्यूमेंट्री के दोनों एपिसोड की जांच की जाए। याचिका में मांग की गई कि दंगों में जिम्मेदार लोगों पर उचित कार्रवाई की जाए।
कीमती वक्त बर्बाद कर रहे
वहीं, केंद्रीय कानून मंत्री किरन रिजिजू ने याचिका पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में जहां हजारों आम नागरिक न्याय के लिए इंतजार और तारीखों की मांग कर रहे हैं। ऐसे में कुछ लोग कीमती वक्त बर्बाद कर रहे हैं।
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