


GST काउंसिल के मंत्रियों के समूह (GoM) ने 5% और 18% के टैक्स स्लैब को मंजूरी दे दी है। नई व्यवस्था के तहत अब केवल दो प्रमुख स्लैब होंगे, जिससे रोजमर्रा की वस्तुओं पर टैक्स बोझ घटेगा। लग्जरी आइटम्स पर 40% टैक्स लागू रहेगा। GoM के संयोजक सम्राट चौधरी ने इस फैसले की जानकारी दी।
12% और 28% टैक्स स्लैब होंगे खत्म
सम्राट चौधरी ने बताया कि GoM ने केंद्र सरकार के उस प्रस्ताव का समर्थन किया है जिसमें 12% और 28% स्लैब को हटाने की बात कही गई है। उन्होंने कहा कि सभी राज्यों ने इस पर अपने-अपने सुझाव दिए हैं, कुछ राज्यों ने आपत्तियां भी जताईं। अब यह प्रस्ताव अंतिम निर्णय के लिए GST काउंसिल को भेजा गया है।
इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से अपने संबोधन में कहा था कि देश को इस साल दिवाली पर एक बड़ा तोहफा मिलेगा। उन्होंने कहा था कि सरकार नेक्स्ट जेनरेशन GST रिफॉर्म्स ला रही है, जिससे आम लोगों का टैक्स बोझ घटेगा और आवश्यक वस्तुएं सस्ती होंगी।
इन वस्तुओं पर टैक्स घटकर 5% होगा
GST स्लैब में बदलाव के बाद कई उत्पादों पर टैक्स 12% से घटाकर 5% कर दिया जाएगा। इससे निम्नलिखित चीजें सस्ती हो जाएंगी:
खाद्य एवं उपभोग वस्तुएं: सूखे मेवे, ब्रांडेड नमकीन, टूथपेस्ट, टूथ पाउडर, साबुन, हेयर ऑयल, प्रोसेस्ड फूड, स्नैक्स, फ्रोजन सब्जियां, कंडेंस्ड मिल्क
दवाएं और स्वास्थ्य सामग्री: सामान्य एंटीबायोटिक्स, पेनकिलर, ज्यादातर वैक्सीन, एचआईवी/टीबी डायग्नोस्टिक किट
इलेक्ट्रॉनिक और घरेलू वस्तुएं: कुछ मोबाइल, कुछ कंप्यूटर, सिलाई मशीन, प्रेशर कुकर, गीजर, इलेक्ट्रिक आयरन, वैक्यूम क्लीनर, बिना बिजली वाले वाटर फिल्टर
कपड़े और जूते: 1000 रुपए से ऊपर के रेडीमेड कपड़े और 500-1000 रुपए की रेंज वाले जूते
अन्य वस्तुएं: ज्योमेट्री बॉक्स, नक्शे, ग्लोब, ग्लेज्ड टाइल्स, प्रीफैब्रिकेटेड बिल्डिंग, वेंडिंग मशीन, सार्वजनिक परिवहन वाहन, कृषि मशीनरी, सोलर वॉटर हीटर और साइकिल