Jaipur: मृत शरीर को रखकर प्रदर्शन करना (Rajasthan) अब अपराध होगा और ऐसे मामलों में 6 माह से 5 साल तक की सजा हो सकती है। वहीं लावारिश शव के मामले में अंतिम संस्कार से पूर्व मृत व्यक्ति के डीएनए सहित अन्य जानकारी को सुरक्षित रखना सरकार का दायित्व होगा। परिजनों के अंतिम संस्कार नहीं करने पर सरकार द्वारा अधिकृत अधिकारी शव का अंतिम संस्कार करा सकेगा। राज्य सरकार ने इन प्रावधानों से संबंधित राजस्थान मृत शरीर का सम्मान अधिनियम-2023 को लागू कर दिया है। इस तरह का कानून लाने वाला राजस्थान संभवत: पहला राज्य है। प्रदेश में वर्ष 2014 से लेकर अब तक 300 से अधिक बार शव रखकर प्रदर्शन किया गया, वहीं अब तक 3200 से अधिक मृत शरीर लावारिस पाए गए।
मृत शरीर को रखकर प्रदर्शन करना (Rajasthan) अब अपराध होगा और ऐसे मामलों में 6 माह से 5 साल तक की सजा हो सकती है। वहीं लावारिश शव के मामले में अंतिम संस्कार से पूर्व मृत व्यक्ति के डीएनए सहित अन्य जानकारी को सुरक्षित रखना सरकार का दायित्व होगा।