देश में नागरिकता संशोधन कानून (CAA) लागू हो गया है। सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने CAA को लेकर अधिसूचना जारी कर दी। साल 2019 में संसद में पास हुए इस कानून अब लागू हो गया। इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रतिक्रिया दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू करने का केंद्र सरकार का कदम पीड़ित मानवता के कल्याण के लिए ऐतिहासिक निर्णय है। मुख्यमंत्री ने X पर पोस्ट करते हुए कहा कि इससे पाकिस्तान, बांग्लादेश व अफगानिस्तान में मजहबी बर्बरता से पीड़ित अल्पसंख्यक समुदाय के सम्मानजनक जीवन का मार्ग प्रशस्त हुआ है।
सभी लोगों का अभिनंदन किया
उन्होंने मनुष्यता को आह्लादित करने वाले इस मानवीय निर्णय के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह का आभार जताया है। सीएम ने अधिनियम के तहत भारत की नागरिकता प्राप्त करने जा रहे सभी लोगों का अभिनंदन किया है।
नोटिफिकेशन जारी कर इसकी जानकारी दी
देश में नागरिकता संशोधन कानून (CAA) लागू हो गया है। मोदी सरकार ने सोमवार 11 मार्च को नोटिफिकेशन जारी कर इसकी जानकारी दी। नागरिकता संशोधन कानून के तहत 2014 से पहले भारत में आए गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों को नागरिकता मिलेगी। CAA के तहत जिन देशों के गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों को भारत में नागरिकता मिलेगी, उनमें बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान शामिल हैं। गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों में हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्म के लोग शामिल हैं। लेकिन मुस्लिमों को इससे बाहर रखा गया है। दरअसल, ये वो लोग हैं, जिन्हें पड़ोसी मुल्कों में धार्मिक आधार पर प्रताड़ित किया जा रहा था। इसमें एक बात को साफ है कि धार्मिक आधार पर प्रताड़ित होकर भारत आए उन्हीं गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों को नागरिकता मिलेगी, जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में रहने की शरण मांगी थी।
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