मध्यप्रदेश के ग्वालियर से बड़ी खबर सामने आई है। कलेक्टर रुचिका सिंह चौहान ने सार्वजनिक स्थलों पर रील और वीडियो शूट करने वाले आदेश में आंशिक बदलाव कर लोगों को राहत दी है। कलेक्टर ने ऐतिहासिक स्थलों पर बिना अनुमति फोटाशूट, वीडियोग्राफी करने पर लगाई गई रोक में 8 दिन बाद शुक्रवार को शिथिलता दे दी गई है।
अमर्यादित शूट पर रोक बरक़रार रहेगी
कलेक्टर रुचिका सिंह चौहान ने पुराने आदेश में शिथिलता के साथ नया आदेश जारी किया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जारी आदेश में अब थोड़ी राहत दी गई है। अब सार्वजनिक स्थलों पर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी की जा सकेगी। लेकिन किसी भी प्रकार के अमर्यादित शूट पर रोक बरक़रार रहेगी। ऐसे क्षेत्र जहां फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी प्रतिबंधित है,वहां संबंधित विभाग से अनुमति लेकर ही शूट किया जा सकेगा।एक युवती ने रील बनाई थी
बता दें कि बीते दिनों कलेक्ट्रेट के मेंन गेट पर फिल्मी गाने पर एक युवती ने रील बनाई थी। इसके बाद कलेक्टर रुचिका सिंह चौहान ने आदेश जारी कर सार्वजनिक स्थलों ऐतिहासिक इमारतें न्यायालय आदि के बाहर या भीतर वीडियो शूट करने पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए थे।
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