मध्य प्रदेश में अब अन्य राज्यों से लाई जाने वाली तुअर दाल पर मंडी शुल्क नहीं लगेगा। सरकार ने 31 मार्च 2024 तक मंडी शुल्क से छूट देने का फैसला किया है। कृषि विभाग ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है। अभी 1.70 फीसदी मंडी शुल्क लगता है।
दाल मिल संचालकों ने दिसंबर 2022 में मुख्यमंत्री से भेंट की थी और मिलिंग में आ रही समस्या और अन्य राज्यों में मिल रही छूट का हवाला दिया था तो उन्होंने मंडी शुल्क में छूट देने का भरोसा दिलाया था। अब इसी को देखते हुए कृषि विभाग ने राज्य के बाहर से मंडी क्षेत्र में स्थापित दाल मिल लाई जाने वाले तुअर को मंडी शुल्क के भुगतान से छूट देने का फैसला लिया है। यह छूट 31 मार्च 2024 तक प्रभावी रहेगी।
सरकार ने 31 मार्च 2024 तक मंडी शुल्क से छूट देने का फैसला किया है। कृषि विभाग ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है।
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