CG NEWS : रायपुर। बिलासपुर। बहुचर्चित कोयला घोटाले में शामिल कोयला कारोबारी सुनील अग्रवाल ने इस बार मेडिकल ग्राउंड पर बेल देने की मांग की थी, उस जमानत अर्जी को हाईकोर्ट ने दूसरी बार खारिज कर दी है। जमानत अर्जी पर हाईकोर्ट के जस्टिस एनके व्यास ने करीब एक माह पहले आर्डर रिजर्व रखा था। अब कोर्ट ने मेडिकल ग्राउंड पर उन्हें जमानत देने से इंकार कर दिया है। दरअसल, कोयला घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय जांच कर रही है। इस दौरान प्रदेश के सीनियर आईएएस, व्यापारियों व राजनीति से जुड़े लोगों के साथ ही बिचौलियों के माध्यम से कोयला परिवहन में कमीशनखोरी कर घोटाला सामने आया। इस केस में ईडी ने राज्य सरकार से जुड़े अफसरों के साथ ही कोयला कारोबारियों को गिरफ्तार किया है
MP/CG
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