मध्य प्रदेश में अब अभिभावकों को अपने बच्चों के प्राइमरी स्कूल में एडमिशन के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। राज्य में नर्सरी, KG-1, KG-2 और पहली क्लास में एडमिशन के लिए तय हुई आयु सीमा में छूट बढ़ा दी गई है। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश भी जारी कर दिया है। नए आदेश के तहत अब बच्चों के लिए आयु की गणना 1 अप्रैल 2024 की जगह 31 जुलाई कर दी गई है।
आयु सीमा में छूट बढ़ा दी गई
मध्य प्रदेश के स्कूलों में नर्सरी, KG-1, KG-2 और पहली क्लास में एडमिशन के लिए आयु सीमा में छूट बढ़ा दी गई है। अब इन चारों क्लासेस में एडमिशन के लिए बच्चों की उम्र की गिनती 1 अप्रैल 2024 नहीं बल्कि 31 जुलाई से की जाएगी। इस संबंध में मंगलवार को स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश भी जारी कर दिया है। आदेश जारी करने के साथ-साथ मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी जिलों के कलेक्टरों को यह आदेश लागू करने के लिए पत्र भी जारी किया है।
नर्सरी से KG-2 तक के लिए क्या है सीमा
स्कूल शिक्षा विभाग ने नर्सरी, KG-1 और KG-2 क्लास में एडमिशन के लिए बच्चों की तय आयु सीमा को 1 अप्रैल 2024 को बढ़ाकर 31 जुलाई कर दी है। वहीं, कक्षा पहली में एडमिशन के लिए बच्चों की आयु की गणना 1 अप्रैल 2024 से बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी गई है। यानी अब 30 सितंबर तक जन्म लिए बच्चे कक्षा पहली में एडमिशन ले सकेंगे। बता दें कि स्कूल शिक्षा विभाग ने पहली क्लास में एडमिशन के लिए बच्चों की उम्र 6 साल से कम नहीं होना निर्धारित किया है।
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