मध्य प्रदेश में अब अभिभावकों को अपने बच्चों के प्राइमरी स्कूल में एडमिशन के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। राज्य में नर्सरी, KG-1, KG-2 और पहली क्लास में एडमिशन के लिए तय हुई आयु सीमा में छूट बढ़ा दी गई है। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश भी जारी कर दिया है। नए आदेश के तहत अब बच्चों के लिए आयु की गणना 1 अप्रैल 2024 की जगह 31 जुलाई कर दी गई है।
मध्य प्रदेश में अब अभिभावकों को अपने बच्चों के प्राइमरी स्कूल में एडमिशन के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। राज्य में नर्सरी, KG-1, KG-2 और पहली क्लास में एडमिशन के लिए तय हुई आयु सीमा में छूट बढ़ा दी गई है।