मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को बीमा योजनाओं का लाभ देने के फैसले का महिला बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने स्वागत किया है. उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) के तहत लाभांवित करने का राज्य सरकार का निर्णय स्वागत योग्य है।
महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने जताई खुशी
मध्य प्रदेश में अब आंगनबाड़ी कर्मियों का निशुल्क बीमा किया जाएगा. बीमा का लाभ सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को मिलेगा. इसको लेकर मध्य प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने खुशी जाहिर की है।
भूरिया ने मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव का आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के पक्ष में लिए गए निर्णय के लिए आभार व्यक्त किया है. उन्होंने कहा कि "सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0" कार्यक्रम के तहत प्रदेश की 1.70 लाख से ज्यादा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी कार्यकर्ता और सहायिकाओं का सामाजिक सुरक्षा के तहत बीमा कवर किया जाएगा।
आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का बीमा होगा निःशुल्क
मंत्री निर्मला भूरिया ने कहा कि दोनों बीमा योजनाओं में कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की सहमति से उनके मानदेय से प्रीमियम काटा जाएगा, जिसकी प्रतिपूर्ति भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी. आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का निशुल्क बीमा कवर किया जाएगा. उन्होंने कहा कि यह केंद्र और राज्य सरकार का महत्वपूर्ण कदम है. इस योजना के माध्यम से मध्य प्रदेश की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायिकाओं के हितों और उनके जीवन के जोखिम को कवर किया जा सकेगा।
महिला एवं बाल विकास मंत्री ने कहा कि 97 हजार 329 आंगनवाड़ी केंद्र संचालित हैं. इन केंद्रों पर कार्य कर रही आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी कार्यकर्ता और सहायिकाओं का प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) के तहत बीमा कवर किया जाएगा।
इतनी होगी बीमा राशि
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 18 से 50 आयु वर्ग की कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को 436 रुपये वार्षिक प्रीमियम के भुगतान पर किसी कारण से मृत्यु होने पर 2 लाख रुपये उनके परिवार को दिए जाएंगे. प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत 18 से 59 वर्ष की कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को 20 रुपये प्रति हितग्राही वार्षिक प्रीमियम के भुगतान पर दुर्घटना में मृत्यु एवं स्थाई पूर्ण अपंग होने पर 2 लाख रुपये और आंशिक स्थाई अपंग होने पर 1 लाख रुपये दिए जाएंगे।
Written By-Raaj Sharma
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