मध्य प्रदेश में 31 और 1 जनवरी की रात को पब और बार मालिकों को उनके प्रतिष्ठानों को 12 बजे बंद करने और 12.15 बजे तक पार्किंग स्थल खाली करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद पब में किसी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। ये निर्देश डीसीपी (जोन-2) अभिषेक आनंद द्वारा पब, बार मालिकों, प्रबंधकों और उनके सुरक्षा अधिकारियों के लिए जारी किए गया है। पब मालिकों और उनके सुरक्षा अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया कि पार्टी के दौरान साउंड सिस्टम नियमों के अनुसार चले।
नियमों का करना होगा पालन
वहीं बैठक के दौरान पब मालिकों को नए साल के जश्न के आयोजन में नियमों का पालन करने का निर्देश दिया गया। पुलिस आधिकारियों को शराब पीकर वाहन चलाने वाले लोगों पर कार्रवाई करने का सख्त निर्देश दिया गया। नियमों के उल्लंघन और अनियमितताओं पर पुलिस कार्रवाई होगी, जिसमें लाइसेंस रद्द करना भी शामिल हो सकता है।
कार्यक्रमों के लिए अनुमति लेनी होगी
पब मालिकों को निर्देश दिया गया कि पब, बार रात 12 बजे तक बंद हो जाने चाहिए। वहीं रात 11.30 बजे के बाद पब में नो एंट्री होगी। रात 12.15 बजे तक पार्किंग स्थल खाली हो जाने चाहिए। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच किसी भी लाउडस्पीकर का उपयोग नहीं किया जाए। पब मालिकों से 31 तारीख को अपने परिसर में होने वाले कार्यक्रमों के लिए अनुमति लेने को भी कहा गया है।
नाबालिगों को नो एंट्री
इसके साथ ही परिसरों में CCTV की संख्या बढ़ाने और यह सुनिश्चित करने को भी कहा गया है और कहा है कि कैमरे चालू हों। पब में किसी भी झगड़े या विवाद की स्थिति में तुरंत पुलिस को सूचित करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। वहीं किसी भी नाबालिग को पब में प्रवेश न दिया जाए और यदि पुलिस कार्रवाई के दौरान परिसर में कोई नाबालिग पाया जाता है, तो कार्रवाई की जाएगी।
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