Digvijay Singh : मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) के पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद दिग्विजय सिंह (Digvijay Singh) मानहानि केस में आज भोपाल जिला कोर्ट (Bhopal district court) में पेश हुए। भोपाल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने मानहानि के मामले में दिग्विजय सिंह को जमानत दे दी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के खिलाफ मानहानि का केस कराया था। वीडी शर्मा का आरोप था कि दिग्विजय सिंह ने 4 जुलाई 2014 को इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के सामने उनके खिलाफ आरोप लगाते हुए कहा था कि वीडी शर्मा ABVP के महामंत्री रहे हैं। उनके द्वारा व्यापमं घोटाले में बिचौलिए का काम किया गया। इससे उनकी छवि आम लोगों में धूमिल हुई है। कोर्ट ने 5 दिसंबर 2022 को धारा 500 के तहत दिग्विजय सिंह पर केस दर्ज किया है।
11 जनवरी को कोर्ट में पेश होना था
मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद दिग्विजय सिंह 11 जनवरी को कोर्ट में पेश होना था, लेकिन वो पेश नहीं हुए थे। इस पर उनके वकील ने दलील दी कि न्यायालय से उन्हें कोई आदेश नहीं मिला। इस वजह से वे पेश नहीं हो पाए। तब कोर्ट ने 3 फरवरी की तारीख दी उसके बाद आज फिर पेश होने को कहा था। मामले में पहले भी 3 बार पेशी पर दिग्विजय सिंह नहीं पहुंचे थे।
मैं सब का जवाब दे रहा हूं
कोर्ट से बाहर आकर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि आज मैंने इस केस में जमानत करा ली है। 4 राज्यों में मेरे ऊपर मानहानि के मामले हैं मैं सब का जवाब दे रहा हूं। इस मामले में CBI इन्वेस्टिगेशन की मांग हुई थी लेकिन वह नहीं हुई। बोले- कई ऐसे लोग आरोपी है, लेकिन शिवराज सरकार ने उन्हें हटाया नहीं है, वह सरकारी मकानों में रह रहे हैं। ये पूरी साजिश शिवराज सिंह चौहान और उनके दलालों की है जिन्होंने प्रदेश को लूटा है। आगे कहा कि- इस मामले में वही लोग हैं जिन लोगों ने व्यापमं की दलाली की है।
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