मध्यप्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। सरकार उस नियम को बदलने जा रही है, जो 2001 से लागू था। इस नियम के तहत अगर किसी कर्मचारी की तीसरी संतान होती थी, तो उसकी नौकरी खतरे में पड़ जाती थी। लेकिन अब इस नियम को खत्म करने की तैयारी शुरू हो चुकी है।
कौन-कौन होंगे सबसे ज्यादा प्रभावित?
इस फैसले से उन कर्मचारियों को सबसे बड़ा लाभ मिलेगा, जिनकी तीसरी संतान के कारण नौकरी खतरे में थी। खासकर मेडिकल एजुकेशन, हेल्थ, स्कूल शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग के कर्मचारी।
पुराने केस भी खत्म होंगे
सरकार की योजना के अनुसार, नई व्यवस्था लागू होते ही तीसरी संतान से जुड़े लंबित केस अपनेआप खत्म माने जाएंगे, और इन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी।लेकिन 2001 से अब तक जिन पर कार्रवाई हो चुकी है, उन्हें इस फैसले का लाभ नहीं मिलेगा।
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