मध्य प्रदेश सरकार ने वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का फिजिकल वेरिफिकेशन कराने का फैसला लिया है। इसके लिए सभी जिला कलेक्टरों से पांच दिन में विस्तृत जानकारी मांगी गई है। इस कार्य में वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी के साथ-साथ उन संपत्तियों का विवरण भी शामिल किया जाएगा, जिन पर अतिक्रमण हुआ है। साथ ही, पाकिस्तान चले गए लोगों की संपत्तियों, जिन्हें निष्क्रांत संपत्ति कहा जाता है, का ब्योरा भी एकत्र किया जाएगा।
कलेक्टरों को राजस्व विभाग की मदद से जानकारी पोर्टल पर अपडेट करने के निर्देश दिए गए हैं। यह रिपोर्ट दिल्ली में होने वाली संयुक्त संसदीय समिति की बैठक में भेजी जाएगी। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सनवर पटेल ने बताया कि वक्फ बोर्ड से संबंधित जानकारी दिल्ली भेज दी गई है, जबकि राज्य सरकार से कब्जे और अतिक्रमण संबंधित जानकारी भेजी जानी बाकी है।
तहसील स्तर पर पासवर्ड जारी किए गए
इस प्रक्रिया को सुचारू रूप से लागू करने के लिए सरकार ने तहसील स्तर परपासवर्ड जारी किए हैं। तहसील स्तर पर वक्फ संपत्तियों के नामांतरण, अतिक्रमण और विक्रय से संबंधित जानकारी पोर्टल पर अपडेट की जाएगी। इसके साथ ही निष्क्रांत संपत्तियां, पट्टे की संपत्ति और किराए पर दी गई संपत्तियों की जानकारी भी इस पोर्टल पर दर्ज करनी होगी। वक्फ बोर्ड के माध्यम से तहसील स्तरीय सूची भी उपलब्ध कराई जाएगी।
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