भोपाल, मध्यप्रदेश में सरकारी स्कूलों में टॉप करने वाले छात्रों के लिए एमबीबीएस में 5 फीसदी सीटें आरक्षित रखने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया है। सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने हाल ही में मेडिकल एजुकेशन विभाग को आदेश दिया कि इन छात्रों के लिए न केवल सीटें रिजर्व की जाएं, बल्कि उन्हें प्रतिष्ठित कॉलेजों में एडमिशन भी दिलाया जाए।
सुप्रीम कोर्ट ने मध्यप्रदेश के सरकारी स्कूलों के टॉपर्स के लिए एमबीबीएस में 5 फीसदी सीटें आरक्षित रखने का आदेश दिया है। छात्रों की याचिका पर यह फैसला आया, जिसमें उन्होंने आरक्षण योजना का लाभ न मिलने की शिकायत की थी। अब इन छात्रों को प्रतिष्ठित कॉलेजों में प्रवेश मिलेगा।