compassionate appointment: एमपी (MP) के सरकारी कर्मचारियों के लिए बेहद जरुरी खबर आई हैं। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh की शिवराज सरकार (Shivraj Sarkar) अनुकंपा नियुक्ति (compassionate appointment) के नियमों में संशोधन करने जा रही है। अनुकम्पा नियुक्ति के लिए माता या पिता जिसे चाहे उसे अधिकार दे सकते हैं। इसमें अब विवाहित पुत्री को भी अनुकंपा नियुक्ति का लाभ मिल पाएगा। मिली जानकारी के अनुसार, इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने एक नया प्रस्ताव भी तैयार किया है, जिसे जल्द कैबिनेट बैठक में रखा जाएगा। यहां से मंजूी मिलते ही इसे लागू कर दिया जाएगा।
कैबिनेट में रखा जाएगा प्रस्ताव
दरअसल अभी मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में शासकीय कर्मचारी के सेवा में रहने के दौरान निधन होने पर आश्रित पति, पत्नी के अलावा पुत्र या अविवाहित पुत्री को अनुकंपा नियुक्ति (compassionate appointment) देने का प्रविधान है। विवाहित पुत्री को इसका अधिकार नहीं है। हालांकि जिस दिवंगत कर्मचारी की संतान केवल पुत्री या पुत्रियां हों और वह विवाहित हो तो आश्रित पति, पत्नी द्वारा नामांकित विवाहित पुत्री को आश्रित पति या पत्नी के जीवित होने पर ही अनुकंपा नियुक्ति (compassionate appointment) की पात्रता है।
इस तरह से नियुक्ति पाने वाली पुत्री को यह शपथ पत्र भी देना अनिवार्य है कि वह आश्रित पति या पत्नी के पालन-पोषण की जिम्मेदारी उठाएगी। अब यही प्रावधान राज्य सरकार सभी के लिए करने जा रही है, ताकी विवाहित पुत्री को भी अनुकंपा नियुक्ति का लाभ मिल सके। इसके लिए अब अनुकंपा नियुक्ति (compassionate appointment) के नियमों में संशोधन किया जाएगा, जिसका नया प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभाग ने तैयार कर लिया है, जिसे अगली कैबिनेट में रखा जाएगा।
पहला मौका नहीं है जब संसोधन किया जा रहा
उल्लेखनीय है कि पिछले सप्ताह ही सरकार ने अनुकंपा नियुक्ति नियम में संशोधन करके संविदा शाला शिक्षक के स्थान पर प्राथमिक व प्रयोगशाला शिक्षक को शामिल किया है। इससे प्राथमिक व प्रयोगशाला शिक्षक के स्वजन को भी अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता होगी। बता दें कि यह पहला मौका नहीं है जब अनुकंपा नियुक्ति के नियमों में संशोधन किया जा रहा है।
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