मध्यप्रदेश के हजारों सरकारी कर्मचारियों के लिए जबलपुर हाईकोर्ट से बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने नई भर्तियों पर लागू की गई ‘स्टाइपेंड व्यवस्था’ (70%, 80%, 90% वेतन) को असंवैधानिक और अवैध करार दिया है।जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस दीपक खोट की पीठ ने स्पष्ट किया कि प्रोबेशन अवधि में भी कर्मचारियों को पूरा न्यूनतम वेतन पाने का संवैधानिक अधिकार है। कोर्ट ने 12 दिसंबर 2019 को जारी उस सरकारी सर्कुलर को रद्द कर दिया है, जिसके तहत प्रोबेशन पीरियड में नई भर्तियों का वेतन काटा जा रहा था।अदालत ने समान काम – समान वेतन के सिद्धांत को सर्वोपरि मानते हुए सरकार को निर्देश दिया है कि कर्मचारियों की कटी हुई राशि एरियर्स के रूप में लौटाई जाए।
2019 का विवादित नियम हुआ समाप्त
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने नई सरकारी भर्तियों में प्रोबेशन पीरियड के दौरान वेतन कटौती को अवैध बताते हुए बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने साफ कहा कि प्रोबेशन के नाम पर वेतन कम करना कानूनन गलत है और कर्मचारियों को एरियर्स सहित पूरा पैसा देना होगा।दरअसल, कमलनाथ सरकार के कार्यकाल में 12 दिसंबर 2019 को सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने एक सर्कुलर जारी किया था। इसके तहत सीधी भर्ती के कर्मचारियों को पहले तीन वर्षों तक पूर्ण वेतन नहीं दिया जाता था।
पहले वर्ष 70%
दूसरे वर्ष 80%
तीसरे वर्ष 90% वेतन दिया जाता था
काम 100% तो वेतन कम क्यों?
याचिकाकर्ता वसीम अकरम की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि जब सरकार कर्मचारियों से पूरी क्षमता के साथ शत-प्रतिशत काम ले रही है, तो उनके वेतन में कटौती करने का कोई कानूनी या नैतिक आधार नहीं बनता।कोर्ट ने इसे सीधे तौर पर संविधान में निहित “समान काम के लिए समान वेतन” के सिद्धांत का उल्लंघन बताया।
एरियर्स के साथ लौटेगा कटा हुआ पैसा
हाईकोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में सरकार को स्पष्ट निर्देश दिए हैं। अदालत ने कहा कि प्रोबेशन पीरियड के नाम पर की गई किसी भी प्रकार की वेतन कटौती या रिकवरी पूरी तरह अवैध है।कोर्ट ने न सिर्फ नियम को रद्द किया, बल्कि उन हजारों कर्मचारियों को बड़ी आर्थिक राहत दी है जो पिछले 4–5 वर्षों से इस नियम के कारण कम वेतन पा रहे थे।
अदालत के आदेश के अनुसार जिन कर्मचारियों का वेतन काटा गया है, उन्हें पूरी राशि एरियर्स के रूप में वापस मिलेगी
भविष्य में किसी भी नए कर्मचारी को पहले दिन से ही 100% वेतन दिया जाएगा
वेतन अब ‘किस्तों’ में नहीं, बल्कि पूर्ण रूप से मिलेगा
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