मध्यप्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। राज्य सरकार अब सरकारी नौकरी में लागू दो बच्चों की सीमा को खत्म करने की तैयारी में है। इससे तीन बच्चों वाले कर्मचारी भी अब नौकरी के पात्र माने जाएंगे।यह नियम 26 जनवरी 2001 से लागू था, यानी लगभग 24 साल बाद इस नीति में संशोधन किया जा रहा है। मोहन सरकार ने इस विषय पर अंतिम स्तर की तैयारी पूरी कर ली है, और जल्द ही यह प्रस्ताव कैबिनेट में प्रस्तुत किया जाएगा।
वर्तमान में क्या है नियम?
वर्तमान में दो से अधिक संतान होने पर सरकारी कर्मचारी नौकरी से बर्खास्त किया जा सकता है या उसे सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिए अपात्र माना जाता है। लेकिन अब इस नियम में संशोधन का प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है।
उच्च स्तर से मिली सहमति
सूत्रों के अनुसार, इस फैसले को लेकर उच्च स्तर पर सहमति बन गई है।
दूसरे राज्यों में पहले ही हट चुकी है पाबंदी
मध्यप्रदेश से पहले छत्तीसगढ़ और राजस्थान में यह शर्त पहले ही हटा दी गई है।
राजस्थान ने 11 मई 2016 को
छत्तीसगढ़ ने 14 जुलाई 2017 को
यह प्रतिबंध समाप्त कर दिया था। इन राज्यों में तीन बच्चों वाले लोग भी सरकारी सेवाओं में कार्यरत हैं।
जल्द कैबिनेट में आएगा प्रस्ताव
मंत्रालय से जुड़े अधिकारियों की मानें तो यह प्रस्ताव बहुत जल्द कैबिनेट बैठक में पेश किया जाएगा। इसके बाद इसके औपचारिक आदेश जारी किए जाएंगे और नई नीति लागू हो जाएगी।
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